Haryana Lado Lakshmi Yojana 2026: Registration, ₹1.80 लाख तक आय वाली महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, हर महीने मिलेंगे ₹2100

Last Updated: September 28, 2026

Haryana Lado Lakshmi Yojana 2026: हरियाणा की दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली राज्य सरकार की योजना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। सरकारी जानकारी के अनुसार योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

इस योजना को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रजिस्ट्रेशन और आय सीमा को लेकर है। यहां एक जरूरी बात यह है कि मौजूदा सरकारी नियमों में पात्र परिवार की सत्यापित वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए ₹1.80 लाख की आय सीमा को इस योजना की मौजूदा आधिकारिक पात्रता नहीं माना जाना चाहिए।

कौन महिला कर सकती है आवेदन

सरकारी नियमों के मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की सत्यापित वार्षिक आय Family Information Database Repository यानी FIDR के रिकॉर्ड के अनुसार ₹1 लाख सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हरियाणा में निवास से जुड़ी शर्त भी लागू है। महिला या दूसरे राज्य से हरियाणा में विवाह करके आई महिला के मामले में उसका पति हरियाणा का निवासी होना चाहिए और आवेदन के समय कम से कम 15 वर्षों से राज्य में निवास की शर्त पूरी करनी होती है।

शर्तमौजूदा नियम
न्यूनतम उम्र23 वर्ष
परिवार की वार्षिक आयअधिकतम ₹1 लाख
मासिक सहायता₹2,100

एक परिवार में कितनी महिलाओं को लाभ

इस योजना की एक खास बात यह है कि पात्र महिलाओं की संख्या को लेकर परिवार पर कोई निश्चित संख्या सीमा नहीं रखी गई है। यानी अगर एक ही परिवार में एक से अधिक महिलाएं अलग-अलग पात्रता शर्तें पूरी करती हैं, तो वे योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हो सकती हैं।

हालांकि कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। सरकार ने कई ऐसी योजनाओं की सूची दी है जिनमें पहले से वित्तीय सहायता पाने वाली महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना से बाहर रखा गया है। इसलिए आवेदन से पहले अपनी मौजूदा सरकारी सहायता की स्थिति जांचना जरूरी है।

Haryana Lado Lakshmi Yojana Registration कैसे होगा

हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट किया है कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। विभाग की वेबसाइट पर फर्जी लिंक और फॉर्म से सावधान रहने की सूचना भी दी गई है।

रजिस्ट्रेशन के दौरान महिला की पहचान, परिवार की जानकारी और पात्रता से जुड़े रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना में Family Information Database के आय रिकॉर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए परिवार पहचान पत्र में दर्ज जानकारी सही होना जरूरी है।

₹2100 की सहायता कब और किसे मिलेगी

पात्र महिला को योजना के तहत ₹2,100 प्रति माह की सहायता का प्रावधान है। हरियाणा के राज्यपाल के फरवरी 2026 के आधिकारिक संबोधन में भी बताया गया था कि ₹2,100 मासिक सहायता 23 वर्ष या उससे अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए है जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम है। उसी संबोधन में चार किस्तों में 9,22,452 लाभार्थी महिलाओं के खातों में ₹634 करोड़ जमा किए जाने की जानकारी दी गई थी।

इससे साफ है कि योजना का लाभ केवल रजिस्ट्रेशन करने से नहीं मिलता। महिला को निर्धारित पात्रता पूरी करनी होती है और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर उसका लाभार्थी के रूप में चयन होना जरूरी है।

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

सरकार ने कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को लाडो लक्ष्मी योजना से बाहर रखा है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला सहायता, दिव्यांग वित्तीय सहायता और कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं।

इसलिए आवेदन से पहले यह जांचना जरूरी है कि महिला पहले से किसी ऐसी योजना का लाभ तो नहीं ले रही है जो लाडो लक्ष्मी योजना के साथ एक साथ नहीं मिल सकती। नियमों में कुछ विशेष स्वास्थ्य संबंधी सहायता योजनाओं के साथ लाभ लेने की अनुमति भी दी गई है।

FAQ

Haryana Lado Lakshmi Yojana में हर महीने कितने रुपये मिलते हैं?

पात्र महिला को ₹2,100 प्रति माह की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

क्या ₹1.80 लाख वार्षिक आय वाली महिला पात्र है?

मौजूदा आधिकारिक पात्रता के अनुसार परिवार की सत्यापित वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए ₹1.80 लाख की आय को वर्तमान नियम के तहत पात्रता सीमा नहीं माना जाना चाहिए।

लाडो लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन कहां से करें?

हरियाणा सरकार के अनुसार इस योजना के आवेदन आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। फर्जी वेबसाइट, लिंक या अनधिकृत फॉर्म से बचने की सलाह विभाग ने दी है।

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